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नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल के ‘रेड नोटिस’ का सामना कर रहे बैंक धोखाधड़ी के एक आरोपी की अमेरिका से वापसी कराकर केरल में कोच्चि पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। टी. रवींद्रनाथ गुप्ता मंगलवार रात अमेरिका से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) होते हुए कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से साझा की गई जानकारी के आधार कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। अधिकारियों कहा कि गुप्ता को 1993 में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मार्च से जुलाई के दौरान बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से जाली अंतर्देशीय साख पत्र (आईएलसी) जमा करके अनुसूचित बैंकों से 1.36 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए दोषी करार दिया था। अंतर्देशीय साख पत्र एक गारंटी है जो घरेलू स्तर पर भुगतान करने के लिए खरीदार का बैंक विक्रेता के बैंक को जारी करता है।
सीबीआई ने 22 सितंबर, 1993 को दर्ज की गई अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि गुप्ता ने बैंक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में अनुसूचित बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास फर्जी आईएलसी और फर्जी आवास बिल जमा करके धोखाधड़ी की। एजेंसी ने 1996 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसके परिणामस्वरूप गुप्ता को 2010 में दो अन्य सह-अभियुक्तों के साथ तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 22 मार्च, 2021 को उसकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद वह देश छोड़कर भाग गया।
अधिकारियों ने बताया कि इस साल चार अप्रैल को गुप्ता के खिलाफ इंटरपोल का ‘रेड नोटिस’ जारी किया गया था और उन देशों के अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया था जहां एजेंसी को उसके होने का संदेह था। उन्होंने कहा कि ‘रेड नोटिस’ जारी होने से गुप्ता की आवाजाही पर पाबंदी लग गई। सीबीआई ने नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, वाशिंगटन के साथ समन्वय करके अभियान शुरू किया, जिसके बाद गुप्ता संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते अमेरिका से लौटा और कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचा। गुप्ता के कोच्चि पहुंचते ही सीबीआई ने उसे हिरासत में ले लिया।
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