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बकरे की बलि पर केस दर्ज

jantaserishta.com
28 April 2023 7:59 AM GMT
बकरे की बलि पर केस दर्ज
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तलवार जैसे हथियार से एक के बाद एक उनका सिर काटते हुए दिखाया गया है।
चित्रदुर्ग (कर्नाटक) (आईएएनएस)| कर्नाटक पुलिस ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा), इंडिया की शिकायत के बाद चित्रदुर्ग जिले के एक सार्वजनिक स्थान पर तीन बकरों की बलि देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। कर्नाटक में मनाए जाने वाले 'उगादि' के त्योहार के दौरान परशुरामपुर गांव में बकरों की बलि दी गई थी।
पेटा ने शुक्रवार को कहा कि बलि का वीडियो बनाया गया। फुटेज में आरोपी को तीन बकरियों के सामने खड़े होकर तलवार जैसे हथियार से एक के बाद एक उनका सिर काटते हुए दिखाया गया है।
पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर सलोनी सकारिया कहती हैं, पेटा इंडिया चित्रदुर्ग पुलिस की सराहना करती है कि उसने यह संदेश देने के लिए कदम उठाए हैं कि जानवरों के प्रति क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पेटा इंडिया ने कहा,पशु बलि की पुरातन प्रथा को समाप्त होना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पशुओं को केवल लाइसेंसशुदा बूचड़खानों में ही काटा जा सकता है और नगरपालिका अधिकारियों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। केवल भोजन के लिए पशुओं के वध की अनुमति विशिष्ट उपकरणों के साथ लाइसेंसशुदा बूचड़खानों में दी जाती है।
गुजरात, केरल, पुडुचेरी और राजस्थान में पहले से ही किसी भी मंदिर या उसके परिसर में किसी भी जानवर की धार्मिक बलि पर रोक लगाने वाले कानून हैं।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में पूजा या पूजा के किसी भी स्थान पर या सार्वजनिक सड़क पर बलि प्रतिबंधित है।
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