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मुंबई। राष्ट्रीय राजधानी से मुंबई की उड़ान के दौरान विमान के शौचालय के अंदर धूम्रपान करने के आरोप में दिल्ली के एक 42 वर्षीय व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोपी की पहचान दिल्ली के बुलबुली खाना कॉलोनी निवासी मोहम्मद अमीरुद्दीन के रूप में हुई।
सहार पुलिस के मुताबिक, घटना 1 मार्च को हुई जब अमीरुद्दीन इंडिगो की फ्लाइट 6E-6676 में सवार थे. यात्रा के दौरान वह लाइटर लेकर विमान के पीछे वाले शौचालय में घुस गये. व्यवसायी के बाहर निकलने के बाद चालक दल के सदस्यों को संदेह हुआ और शौचालय की तलाशी लेने पर उन्हें एक सिगरेट का बट मिला। चालक दल की पूछताछ के दौरान, अमीरुद्दीन ने धूम्रपान करना स्वीकार किया।
उनकी सऊदी अरब के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट थी, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने पर उन्हें इंडिगो सुरक्षा कर्मचारियों को सौंप दिया गया। जब्त लाइटर और सिगरेट पैकेट को पुलिस को सौंप दिया गया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (जीवन को खतरे में डालने वाला कार्य) के साथ-साथ विमान अधिनियम के प्रावधान 25 (विमान में धूम्रपान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।वरिष्ठ निरीक्षक धनंजय सोनावणे ने पुष्टि की कि व्यवसायी को जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई पिछला मामला नहीं था।
उनकी सऊदी अरब के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट थी, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने पर उन्हें इंडिगो सुरक्षा कर्मचारियों को सौंप दिया गया। जब्त लाइटर और सिगरेट पैकेट को पुलिस को सौंप दिया गया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (जीवन को खतरे में डालने वाला कार्य) के साथ-साथ विमान अधिनियम के प्रावधान 25 (विमान में धूम्रपान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।वरिष्ठ निरीक्षक धनंजय सोनावणे ने पुष्टि की कि व्यवसायी को जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई पिछला मामला नहीं था।
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Harrison
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