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जंगली हाथी की हत्या के आरोप में लोको पायलट पर केस दर्ज

jantaserishta.com
7 May 2024 9:53 AM GMT
जंगली हाथी की हत्या के आरोप में लोको पायलट पर केस दर्ज
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लोको पायलटों के लिए जारी किए गए नियमों के मुताबिक, जब ट्रेन जंगली इलाकों से गुजर रही हो तो ट्रेन को 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलना चाहिए।
पलक्कड़: केरल वन विभाग ने चेन्नई जाने वाली त्रिवेंद्रम मेल के एक लोको पायलट के खिलाफ एक जंगली हाथी को कुचलने का मामला दर्ज किया है। वन विभाग के मुताबिक मादा हाथी की उम्र 35 साल थी। यह घटना मंगलवार तड़के उस समय हुई जब ट्रेन पलक्कड़ जिले के वालयार-कांजीकोड के वन क्षेत्रों से गुजर रही थी।
जंगली हाथी से टकराने के बाद ट्रेन उसे 500 मीटर तक घसीटती चली गई। देर रात लगभग 2.30 बजे हथिनी को मृत पाया गया। लोको पायलटों के लिए जारी किए गए नियमों के मुताबिक, जब ट्रेन जंगली इलाकों से गुजर रही हो तो ट्रेन को 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलना चाहिए। पिछले एक साल में यह दूसरी घटना है, जब इस इलाके में जंगली हाथी की मौत हुई है।
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