नवी मुंबई: एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल के एक व्यक्ति के खिलाफ 16 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि विनीत नायर (34) के खिलाफ 9 और 10 जनवरी को हुई घटनाओं के लिए नवी मुंबई के खंडेश्वर …
नवी मुंबई: एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल के एक व्यक्ति के खिलाफ 16 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि विनीत नायर (34) के खिलाफ 9 और 10 जनवरी को हुई घटनाओं के लिए नवी मुंबई के खंडेश्वर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी किशोरी को पनवेल में एक एकांत जगह पर ले गया, जहां उसने उसे गलत तरीके से छुआ।उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण) और 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हाल ही में यौन उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया
एक अधिकारी ने इस सप्ताह बुधवार को बताया कि नवी मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न करने और उससे पैसे ऐंठने का आरोप लगाने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि पनवेल निवासी 35 वर्षीय शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ईशान अवेया बहेरा सर्वजीत ने उससे शादी करने का वादा किया और पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच उसके आवास पर बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया।
आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया
अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला के स्पष्ट वीडियो भी रिकॉर्ड किए और धमकी दी कि अगर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखने से इनकार कर दिया तो वह उन्हें सार्वजनिक कर देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वजीत ने कथित तौर पर एक कथित व्यावसायिक उद्यम के लिए उनसे 7.5 लाख रुपये और एक लैपटॉप उधार लिया था, लेकिन न तो पैसे लौटाए और न ही डिवाइस।अधिकारी ने बताया कि पनवेल टाउन पुलिस स्टेशन ने सोमवार को सर्वजीत के खिलाफ 376 (बलात्कार) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।