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तथ्य पटेल का ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द.
अहमदाबाद: अहमदाबाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने हालिया इस्कॉन फ्लाईओवर दुर्घटना मामले में मुख्य आरोपी तथ्य पटेल का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। यह कठोर कदम पटेल के बार-बार अपराध करने के रिकॉर्ड को देखते हुए लिया गया है। 20 जुलाई को इस्कॉन मंदिर के पास एक फ्लाईओवर पर तथ्य पटेल की तेज रफ्तार जगुआर के भीड़ में घुस जाने से नौ लोगों की मौत हो गई और कम से कम 13 अन्य घायल हो गए।
आरटीओ ने उनके खिलाफ दायर तीन एफआईआर के आधार पर उनका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने का निर्णय लिया। इनमें इस्कॉन फ्लाईओवर दुर्घटना सबसे बड़ा मामला है। अहमदाबाद के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रुतुराज देसाई ने बताया कि पटेल को उपस्थित होने और अपना बचाव करने के लिए विधिवत नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलने के बावजूद पटेल न तो अधिकारियों के सामने पेश हुआ और न ही कोई जवाब दिया।
आरटीओ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पटेल अभी भी गांधीनगर में परिवहन अधिकारियों के साथ 30 दिनों के भीतर निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। ऐसा न करने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। संबंधित घटनाक्रम में जिसने पटेल परिवार के लिए कानूनी स्थिति को और जटिल बना दिया है, प्रधान जिला न्यायाधीश डीएम व्यास ने तथ्य के पिता प्रग्नेश पटेल को जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रग्नेश को दुर्घटनास्थल पर उसके आचरण के बाद आपराधिक धमकी के आरोप में हिरासत में लिया गया था जब वह अपने बेटे को अस्पताल ले गया था।
बचाव पक्ष ने प्रग्नेश के कार्यों को स्वाभाविक पैतृक प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित किया। उसने तर्क दिया कि किसी भी पिता की पहली प्रवृत्ति अपने बच्चे की रक्षा करनी होगी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया, और घटनास्थल पर संघर्ष कर रहे घायल पीड़ितों के लिए प्रग्नेश की कथित चिंता की कमी तथा धमकियों और डराने-धमकाने के उसके कथित इतिहास पर प्रकाश डाला।
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