Case of Congress MLA Sukhpal Singh Khaira: पंजाब और हरियाणा HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से SC ने किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनडीपीएस मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को जमानत देने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर …
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनडीपीएस मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को जमानत देने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
पंजाब सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के संबंध में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को जमानत देने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है।
शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से जानना चाहा कि खैरा के खिलाफ पहली बार में आरोप पत्र क्यों नहीं दायर किया गया क्योंकि शीर्ष अदालत ने कहा कि पूरा मुकदमा समाप्त हो गया था और अंत में, अभियोजन एजेंसी विधायक को फंसाने की कोशिश कर रही थी।
हाल ही में खैरा को ड्रग तस्करी मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
