मारपीट का मामला: फ़िलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सुनवाई टली
दिल्ली। सड़क पर मारपीट के 32 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रही सुनवाई चार दिन के लिए टल गई है. इस मामले में अब 25 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी. इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें रोडरेज मामले (1988 Road Rage Case) में सजा न दी जाए, जबकि इसके उलट, याचिकाकर्ता ने कहा कि सिर्फ मारपीट की धारा लगाना गलत है, क्योंकि चोट मामूली नहीं बल्कि गंभीर थी. यह इतनी गंभीर थी, जिससे जान चली जाए.
बता दें कि 15 मई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में मात्र 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था. इसमें पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 30 साल से अधिक पुरानी घटना बताते हुए 1000 जुर्माने पर छोड़ दिया था. भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जान बूझकर चोट पहुंचाने के लिए दंड) के तहत अधिकतम एक साल की कैद या 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.