हल्द्वानी नगर निगम पशुओं को लावारिस छोड़े जाने को लेकर हाईकोर्ट में नहीं दे सका जवाब
नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी सहित प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लावारिस पशुओं को छोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मुख्य नगर आयुक्त हल्द्वानी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
उन्हें यह बताने के लिए कहा गया है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं। 22 नवंबर को कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी से पूछा था कि याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर अगली तारीख तक अपना स्पष्ट जवाब पेश करें लेकिन नगर निगम की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने मुख्य नगर आयुक्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ. चंद्रशेखर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी शहर सहित राज्य की व्यस्ततम सड़कों में लावारिस पशुओं के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही है। इनके आपस में लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत तक हो गई। इन पशुओं के कारण बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है।
कई बार घंटों जाम तक लग जाता है। जबकि लावारिस पशुओं को सड़कों पर छोड़े जाने के मामले में हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित निकायों को कई बार दिशा निर्देश जारी किए हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि संबंधित विभाग शिकायत करने पर उनके क्षेत्र से आवारा पशुओं को उठाकर सेल्टर में डालने के बजाय दूसरे क्षेत्र में छोड़ रहे हैं।