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कछार एसपी समेत चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सिलचर कोर्ट में केस दर्ज

Shantanu Roy
21 Jan 2023 4:24 PM GMT
कछार एसपी समेत चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सिलचर कोर्ट में केस दर्ज
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कछार। कछार जिला पुलिस अधीक्षक सहित चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सिलचर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित दुलन दास ने वकील अंसारुल हक के माध्यम से शनिवार को सिलचर की एक न्यायिक अदालत में मामला दर्ज कराया, जिसमें पिछले साल 10 अक्टूबर को कछार जिला के अंतर्गत धलाई पुलिस स्टेशन से सटे धलाई ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुई सड़क दुर्घटना के मद्देनजर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 10 अक्टूबर 2022 को धलाई थाना क्षेत्र पनिवारा निवासी बप्पा दास धलाई प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हादसे का शिकार हुए थे। दुर्घटना के एक दिन बाद 11 अक्टूबर को बप्पा दास के भाई दुलन दास ने धलाई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन बयान दर्ज करने के बाद धलाई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 26 अक्टूबर (2022) को दुलन ने वकील एवं सहायक सरकारी वकील रमाकांत पाल के साथ जांच रिपोर्ट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया। बाद में सात नवंबर (2022) को धलाई थाने के इंस्पेक्टर ओसी मनोज बरूवा को कोर्ट के आदेशानुसार रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। धलाई ओसी मनोज बरुवा ने 7 नवंबर को एक रिपोर्ट दी। 14 नवंबर को एक अन्य याचिका में दुलन दास ने सीजर लिस्ट और फॉर्म 54 के लिए आवेदन किया था। लेकिन दुलन दास को फॉर्म नंबर 54 नहीं मिला।
इस बीच हाईकोर्ट के आदेशानुसार 14, 15 व 16 नवंबर, 2022 को सुनवाई हुई। इसके बाद बप्पा दास के भाई दुलन दास ने फॉर्म 54 देने की मांग को लेकर 26 नवंबर को धलाई थाने में आवेदन दिया। लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। 14 दिसंबर को पीड़ितों ने मामला कछार के पुलिस अधीक्षक नोमल महतो के संज्ञान में लाया। कोई समाधान न होने पर भी वरिष्ठ अधिवक्ता अंसारुल हक के माध्यम से कछार के पुलिस अधीक्षक नोमल महतो, धलाई थाने के इंस्पेक्टर ओसी मनोज बरुवा, एसआई बेनजिंगलाल सरई, पलोंगघाट पुलिस चौकी प्रभारी धनेश्वर दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166/109/34 के तहत सीआर 11/2023 के तहत बप्पा दास के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि, वकील एवं सहायक लोक अभियोजक रमाकांत पाल का बयान दर्ज हो चुका है, लेकिन वादी अंसारुल हक की देखरेख में दुलन दास के मामले में कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक बप्पा दास को घायल करने वाली कार का नंबर ऑल्टो कार ही नहीं था। नंबर एक दोपहिया स्कूटर का था। घटना की जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस प्रशासन सकते में है। धलाई थाने के ओसी मनोज बरुवा ने कहा कि पुलिस ने बिना किसी बदलाव के मामले को सीआईडी को सौंप दिया है। वहीं कछार के पुलिस अधीक्षक नोमल महतो ने इस बारे में कुछ नहीं जानने की बात कहते हुए अपना पल्ला छाड़ लिया है।
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