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रैली के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज, कोरोना गाइडलाइन के नियमों के उल्लंघन का आरोप

Nilmani Pal
12 Dec 2021 4:37 PM GMT
रैली के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज, कोरोना गाइडलाइन के नियमों के उल्लंघन का आरोप
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मुंबई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को मुंबई में एक रैली को संबोधित किया था. रैली के बाद मुंबई पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है. अधिकारियों ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रैली के आयोजकों के खिलाफ नके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 188 (सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन), 270 (घातक कृत्य से संक्रामक बीमारी के फैलने का खतरा) और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

ओमिक्रोन को देखते वीकेंड में धारा 144 लागू

बता दें कि मुंबई पुलिस ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन वायरस को देखते हुए वीकेंड में धारा-144 लगाई है. इस धारा के तहत चार लोगों से अधिक के जमा होने पर रोक है. मुंबई और अन्य निकायों से पहले चांदीवली में ओवैसी की रैली हुई जिसमें एआईएमआईएम कार्यकर्ता सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे. जानकारी के मुताबिक एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में मराठवाड़ा के औरंगाबाद से भी लोग इस रैली में शामिल होने आए थे. रैली के दौरान भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे. इस कारण वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी. जिसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस को यह कदम उठाने पड़े.

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