भारत
मद्रास हाईकोट के जज के रूप में विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की जांच नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
jantaserishta.com
10 Feb 2023 12:32 PM IST

x
नई दिल्ली (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की उपयुक्तता की जांच नहीं कर सकता। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि अदालत ने संविधान पीठ के फैसलों का अध्ययन किया है, हम उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार नहीं कर सकते हैं। 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी काफी मजबूत जांच प्रक्रिया है और याचिकाकर्ता इसे बहुत अधिक खींच सकते हैं, क्योंकि उनके वकील ने लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश पर सवाल उठाया था।
शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन से कहा था कि पात्रता और उपयुक्तता के बीच अंतर है, जहां तक उपयुक्तता का संबंध है, कोई कह सकता है कि इसे रिट याचिका का विषय बनाया जा सकता है, और पात्रता का पहलू केवल संविधान के तहत आवश्यक मुद्दा है।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा था कि जब कॉलेजियम कोई फैसला लेता है तो वह उस विशेष उच्च न्यायालय से आए सलाहकार न्यायाधीशों की भी राय लेता है, और आप यह नहीं मान सकते कि विशेष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इन सभी बातों से अवगत नहीं हैं।
रामचंद्रन ने कहा कि परामर्शदाता न्यायाधीश सोशल मीडिया पोस्ट से अवगत नहीं हो सकते और यह नहीं मान सकते कि प्रत्येक न्यायाधीश सार्वजनिक डोमेन में प्रत्येक ट्वीट को पढ़ता है। जस्टिस गवई ने कहा, हम भी परामर्शी न्यायाधीश रहे हैं और जब हम अपनी राय देते हैं, तो यह सभी कारकों पर आधारित होती है, मेरी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है और मैं 20 वर्षों से न्यायाधीश हूं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी समय मेरे राजनीतिक विचार आड़े आए हैं।
शीर्ष अदालत का आदेश मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अन्ना मैथ्यू, आर वैगई और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर आया था।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 जनवरी को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की पदोन्नति का प्रस्ताव दिया था।
मद्रास उच्च न्यायालय के वकीलों के एक समूह ने गौरी के भाजपा से जुड़े होने और 'लव जिहाद' और अवैध धर्मांतरण सहित मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में कुछ कथित बयान सामने आने पर, उनका विरोध किया था।
Tagsमद्रास हाईकोटजजविक्टोरिया गौरीविक्टोरिया गौरी नियुक्तिसुप्रीम कोर्टMadras High CourtJudgeVictoria GauriVictoria Gauri AppointmentSupreme Court
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





