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कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सभी एफआईआर पर लगाई रोक
jantaserishta.com
8 Dec 2022 10:07 AM GMT
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कोलकाता (आईएएनएस)| कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दायर सभी 26 एफआईआर पर रोक लगा दी। अधिकारी ने हाल ही में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ से गुहार लगाई थी कि या तो उनके खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया जाए या केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी स्वतंत्र एजेंसी को ऐसे मामलों की जांच करने दी जाए।
अपनी याचिका में, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के निर्देशों के तहत जानबूझकर उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
गुरुवार की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति मंथा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारी को किसी भी एकजुट कार्रवाई के खिलाफ ढाल दिए जाने के बाद भी इतनी सारी एफआईआर दर्ज करने पर सवाल उठाया।
न्यायमूर्ति मंथा ने आगे कहा कि अधिकारी लोगों द्वारा चुने गए विपक्ष के नेता हैं और ऐसी परिस्थितियों में पुलिस या तो स्वयं या किसी के निर्देश पर उनके कार्यों को रोकने के लिए कदम नहीं उठा सकती है।
उन्होंने कहा, अदालत इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता की सभी आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती है।
पीठ ने राज्य सरकार को अगले छह सप्ताह के भीतर एक हलफनामे के रूप में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा, जिसके बाद अदालत यह तय करेगी कि मामले को जांच के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाएगा या नहीं।
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