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कलकत्ता हाईकोर्ट ने टैगोर के आवास में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया

jantaserishta.com
21 Nov 2022 6:25 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने टैगोर के आवास में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया
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कोलकाता (आईएएनएस)| कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को यहां प्रतिष्ठित रवींद्र भारती विश्वविद्यालय (आरबीयू) के जोरासांको परिसर में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध कार्यालय समेत सभी अवैध निर्माणों को गिराने का आदेश दिया। अदालत ने परिसर को अगले तीन सप्ताह के भीतर पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त बनाने का आदेश दिया। जोरासांको परिसर व्यापक रूप से जोरासांको ठाकुरबारी के रूप में लोकप्रिय है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर का पैतृक निवास है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कोलकाता पुलिस और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) की विरासत संरक्षण समिति को इस मामले में आरबीयू अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा।
हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जोरासांको ठाकुरबाड़ी के एक हिस्से के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उस हिस्से के दो कमरे लंबे समय से उपयोग में नहीं थे।
याचिकाकर्ता, राजीब चक्रवर्ती ने दावा किया कि जिस तरह से एक राजनीतिक संगठन का कार्यालय स्थापित करने के लिए हेरिटेज बिल्डिंग के एक हिस्से से छेड़छाड़ की गई, वह पूरी तरह से अवैध था। याचिकाकर्ता ने यह भी सवाल किया कि क्या एक राजनीतिक संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विरासत संरचना का उपयोग किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव से सवाल किया, "एक विरासत संरचना के भीतर एक राजनीतिक संगठन का ऐसा कार्यालय कैसे चल सकता है?"
इसके बाद, पीठ ने अगले तीन सप्ताह के भीतर विरासत संरचना के भीतर सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया।
पीठ ने केएमसी की विरासत संरक्षण समिति को यह भी निर्देश दिया कि पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए छेड़छाड़ की गई।
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