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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर के बच्चों के लिए अनिवार्य टीकाकरण के उस निर्देश को रद्द करने की मांग

Apurva Srivastav
17 Jan 2022 6:30 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर के बच्चों के लिए अनिवार्य टीकाकरण के उस निर्देश को रद्द करने की मांग
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सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र के उस निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र के उस निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। याचिका में कहा गया है कि COVID-19 टीकाकरण के बाद कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही बच्चों का टीकाकरण शुरू होने के बाद सेसुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र के उस निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है।सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र के उस निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है।हुत ही कम समय में कई बच्चों की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डेनियेलु कोंडीपोगु नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई है।

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उनके बच्चों की मृत्यु कोविड वैक्सीन लेने के बाद विभिन्न जटिलताओं के कारण हुई थी। याचिका बच्चों की मौत और इसी तरह की अन्य मौतों की जांच के लिए एक विशेषज्ञों समूह गठित करने की मांग उठाई गई है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर इस अदालत को रिपोर्ट देने की मांग भी की गई है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट द्वारा मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। सर्वोच्च न्यायलय में दायर याचिका में कहा गया है कि "यह बहुत परेशान करने वाला है क्योंकि जनादेश अवैध है और केंद्र सरकार के निर्देश के विपरीत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मंत्रालय की ओर से 28 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दायर काउंटर हलफनामे में स्पष्ट किया जा रहा है। मानक नियंत्रण, कि टीके "स्वैच्छिक" हैं।
साथ ही याचिका में कहा गया है रोल-आउट में गंभीर रूप से समस्याग्रस्त सहमति के संबंध में है। जो कानूनी रूप से आवश्यक है, क्योंकि रोल-आउट में कोई सूचित सहमति उचित रूप से संभव नहीं है। इसके बावजूद बच्चों का टीकाकरण अधिकृत है और यहां तक कि स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा, बिना अधिकार और लिखित रूप में अवैध रूप से अनिवार्य किया जा रहा है।


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