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बस चालक, परिचालक को मारपीट मामलें में 2 साल की सजा

Shantanu Roy
1 Dec 2023 10:13 AM GMT
बस चालक, परिचालक को मारपीट मामलें में 2 साल की सजा
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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय आरपी सिंह की कोर्ट ने रोडवेज बस के चालक और परिचालक से मारपीट करने वाले प्राइवेट बस के तीन कर्मचारियों अमित उर्फ मीता, दीपक और अरविंद्र सिंह को दो साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। 12 मार्च 2023 को गांव चुहड़पुर कलां निवासी मनदीप सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह हरियाणा रोडवेज में चालक और पंकज परिचालक है। वे दोनों बस लेकर पंचकूला से साढौरा आ रहे थे।

कालाअंब पहुंचे तो वहां प्राइवेट बस खड़ी थी। पंकज ने उसके चालक को कहा कि उनका समय ओवर हो गया है इसलिए वो बस लेकर आगे चला जाए। लेकिन वे बस लेकर नहीं गए। मनदीप और पंकज अपनी बस लेकर साढौरा की ओर चल दिए। जब वह साढौरा बस स्टैंड पर पहुंचे तो प्राइवेट बस के परिचालक जटपुरा निवासी अमित उर्फ मीता, साढौरा वाल्मीकि मोहल्ला निवासी दीपक और मारवा कलां निवासी अरविंद्र सिंह उर्फ डोन ने उनके साथ मारपीट की। शिकायत मिलने पर साढौरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में दोषियों को सजा सुनाई है।

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