नौकरशाह से उद्यमी बना शख्स गिरफ्तार, घर खरीदारों से की थी ठगी
दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नौकरशाह से उद्यमी बने 55 वर्षीय एक व्यक्ति को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पूलिंग नीति के तहत द्वारका में जमीन के जाली दस्तावेज दिखाकर होमबॉयर्स को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नेह श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो केंद्र सरकार में अवर सचिव के पद पर कार्यरत था।
केंद्रीय सचिवालय सेवा अधिकारी सोसाइटी के अध्यक्ष रहे श्रीवास्तव को वैशाली, गाजियाबाद के सेक्टर 9 से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त (ईओडब्ल्यू) एम.आई. हैदर ने कहा, "उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर घर खरीदारों ने सीएसएसओएस में निवेश किया। बाद में बच्चा लाल की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीएसएसओएस के अध्यक्ष श्रीवास्तव ने अपने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली।"
जांच के दौरान पता चला कि रजिस्ट्रार ने सोसायटी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। डीडीए ने यह भी बताया कि उसने द्वारका में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत उररडर सहित किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को कोई लाइसेंस या मंजूरी जारी नहीं की। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) ने यह भी बताया कि सीएसएसओएस को निर्माण की कोई अनुमति नहीं दी गई थी।
अधिकारी ने कहा, "जांच में यह भी पता चला है कि श्रीवास्तव ने बढ़ी हुई कीमत पर जमीन खरीदी थी, जिसमें भूस्वामियों को बिक्री विलेख के अनुसार भुगतान नहीं किया गया था। सोसायटी ने 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी, और शेष पैसा उनकी मां की कंपनी अदितिया रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया।" इस बीच, पुलिस ने लोगों को यह भी आगाह किया है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत फ्लैट/घर की पेशकश करने वाली सोसाइटी के पास अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश करने से पहले सभी आवश्यक अनुमतियां सुनिश्चित कर लें।