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विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है बीआरएस सरकार
jantaserishta.com
27 Dec 2022 3:30 AM GMT
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हैदराबाद (आईएएनएस)| विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार अपील दायर कर सकती है। मामले में शिकायतकर्ता बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने कहा कि अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त करने के बाद वह इसका विश्लेषण करेंगे और भविष्य की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के बाद बीआरएस विधायक ने पत्रकारों से कहा कि हम आदेश का अध्ययन करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि हाईकोर्ट में अपील के लिए जाना है या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए।
न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने आरोपियों की उन याचिकाओं पर यह आदेश सुनाया जिनमें तर्क दिया गया था कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही जांच पर भरोसा नहीं है। न्यायाधीश ने राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के सरकारी आदेश (जीओ) को रद्द कर दिया है।
राज्य सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने फैसले की अंतिम प्रति प्राप्त होने तक अपने आदेश को स्थगित रखा है। रोहित रेड्डी ने आशंका जताई है कि भाजपा उन आरोपियों को बचाने के लिए सीबीआई का उपयोग कर सकती है, जो चार विधायकों को भाजपा में शामिल करने के लिए भारी धन की पेशकश के साथ लुभाने की कोशिश करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे।
उन्होंने दोहराया कि भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर (आईटी) का इस्तेमाल कर रही है। विधायक ने कहा कि भाजपा ने उनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, अब वे सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे।
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