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Delhi दिल्ली। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस ने बेंगलुरू की एक महिला पर्यटक का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक ब्रिटिश नागरिक को गिरफ्तार किया है। 30 वर्षीय पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, यह घटना 26 फरवरी को स्वराज द्वीप (हैवलॉक द्वीप) के गोविंद नगर (बीच नंबर 2) स्थित स्कूबा डाइविंग रिसॉर्ट में हुई। अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता ने 6 मार्च को जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे बाद में स्वराज द्वीप पुलिस स्टेशन के साथ साझा किया गया। पीटीआई से बात करते हुए, दक्षिण अंडमान के एसपी मनोज कुमार मीना ने कहा, "हमने विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। वह फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है।
जांच जारी है और हम मेडिकल रिकॉर्ड का इंतजार कर रहे हैं।" जांच में पता चला कि पीड़िता अपने एक दोस्त के साथ अंडमान गई थी और बाद में छुट्टी मनाने के लिए स्वराज द्वीप गई थी, जहां उनकी मुलाकात इस विदेशी नागरिक से हुई जो स्कूबा डाइविंग सीख रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "ऐसा लगता है कि वे द्वीपों में मिल रहे थे और 26 फरवरी को पीड़िता ने दावा किया कि उसके पेय में नशीला पदार्थ मिलाया गया था और बाद में जब उसे रिसॉर्ट में होश आया तो उसने खुद को असुरक्षित अवस्था में पाया। वह अपने गृहनगर वापस गई और अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। अपने माता-पिता की सलाह के आधार पर उसने हमारे पास शिकायत दर्ज कराई।"
एफआईआर में, उसने कहा कि आघात और भूलने की बीमारी एक सप्ताह से अधिक समय के बाद शिकायत करने का कारण थी।
एफआईआर के अनुसार, यूके नागरिक को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार के अपराध के लिए सजा), धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी का अपराध) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
एफआईआर में, उसने कहा कि आघात और भूलने की बीमारी एक सप्ताह से अधिक समय के बाद शिकायत करने का कारण थी।
एफआईआर के अनुसार, यूके नागरिक को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार के अपराध के लिए सजा), धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी का अपराध) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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