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वृंदा करात की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी

jantaserishta.com
21 April 2022 3:07 AM GMT
वृंदा करात की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कल बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) इलाके में अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगा दी. कोर्ट ने दंगों के मुस्लिम आरोपियों के मकानों को तोड़े जाने संबंधी जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर संज्ञान लेने के बाद रोक लगाने को लेकर आदेश दिया. इस बीच सीपीएम नेत्री वृंदा करात (Brinda Karat) ने भी जहांगीरपुरी अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है.

देश की सबसे बड़ी अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में वृंदा करात ने अतिक्रमण विरोधी अभियान को अमानवीय, अवैध और अनैतिक कृत्य बताया. लोगों के बुनियादी अधिकारों में शामिल जीने के अधिकार और रोजगार तथा बसेरे के अधिकार का हनन बताया. साथ ही इस ध्वस्तीकरण से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की भी अवमानना हुई है.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने अपनी अर्जी में यह भी कहा कि कोर्ट तोड़फोड़ का आदेश रद्द करते हुए इन पीड़ितों के लिए मुआवजा भी तय करे और सरकार को आदेश दे कि तय समय सीमा में मुआवजा अदा कर दिया जाए.
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगा दी. कोर्ट ने दंगों के मुस्लिम आरोपियों के मकानों को तोड़े जाने संबंधी जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर संज्ञान लेने के बाद यह आदेश सुनाया.
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्वाह्न में मकानों को गिराए जाने के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. पीठ ने दिन में उस समय फिर हस्तक्षेप किया जब उसे बताया गया कि अधिकारी इस आधार पर कार्रवाई नहीं रोक रहे हैं कि उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं प्राप्त हुई है. पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं.
पीठ ने मुस्लिम संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की दलीलों पर गौर करते हुए सर्वोच्च अदालत के महासचिव को निर्देश दिया कि वह उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के महापौर और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में विध्वंस रोकने के उसके सुबह के आदेश से तत्काल अवगत कराएं.
इससे पहले माकपा नेता वृंदा करात (Communist Party of India-Marxist, CPM) ने कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ कल बुधवार को स्थल का दौरा किया और नगर निगम कर्मचारियों से ढांचों को गिराने की कार्रवाई को तत्काल रोकने का आग्रह किया. वह रास्ते में एक बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं. बुलडोजर को रोकने की कोशिश के बाद करात ने मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी मुलाकात की.
करात ने इसके बाद कहा, 'कानून के साथ-साथ संविधान को भी अवैध तरीके से ध्वस्त किया गया है. कम से कम सुप्रीम कोर्ट और उसके आदेश को ध्वस्त नहीं जाना चाहिए.' मौके पर मौजूद अन्य वाम नेताओं में भाकपा-माले के दिल्ली सचिव रवि राय और माकपा के हन्नान मुल्ला भी शामिल थे.

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