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BREAKING: दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने नितिन सांब्रे

SHIDDHANT
6 Oct 2026 12:00 AM IST
BREAKING: दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने नितिन सांब्रे
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जस्टिस नितिन सांब्रे को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Delhi दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत की गई है।
जस्टिस सांब्रे यह जिम्मेदारी मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के पद छोड़ने के बाद संभालेंगे। जस्टिस उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होगा। आदेश के अनुसार, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जिस तारीख से दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का प्रभार छोड़ेंगे, उसी तारीख से जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे मुख्य न्यायाधीश के दायित्वों का निर्वहन शुरू करेंगे।





संविधान का अनुच्छेद 223 उस स्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, जब किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में नेतृत्व की निरंतरता बनाए रखने के लिए जस्टिस सांब्रे को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस नियुक्ति के प्रभावी होने के बाद जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से जुड़े प्रशासनिक और न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। यह व्यवस्था तब से प्रभावी होगी, जब जस्टिस उपाध्याय औपचारिक रूप से अपना मौजूदा प्रभार छोड़ेंगे।
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