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बॉयफ्रेंड गया जेल: ली थी शक्तिवर्धक दवा की ओवरडोज, ब्लीडिंग अधिक होने से हुई थी लड़की की मौत

jantaserishta.com
14 Nov 2022 3:57 AM GMT
बॉयफ्रेंड गया जेल: ली थी शक्तिवर्धक दवा की ओवरडोज, ब्लीडिंग अधिक होने से हुई थी लड़की की मौत
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक | DEMO PIC 

शारीरिक संबंध बनाने से पहले उत्तेजनावर्धक दवा का सेवन किया था.
उन्नाव: उन्नाव जिले के सदर कोतवाली इलाके में 19 साल की लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है. आरोपी और लड़की एक-दूसरे को जानते थे. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घर में अकेली पाकर उसने प्रेमिका से जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे. शारीरिक संबंध बनाने से पहले उत्तेजनावर्धक दवा का सेवन किया था. इससे काफी समय तक शारीरिक संबंध बनाने पर लड़की ने काफी विरोध भी किया था, लेकिन दवा खाने के वजह से अपने आप को रोक नहीं पाया और उत्तेजना में आकर जबरदस्ती उसके साथ संभोग किया. इसी के चलते लड़की बेहोश हो गई और उसके गुप्तांग से तेजी से खून बहने लगा. वहीं, उस दौरान आरोपी वहां से डरकर भाग गया था.
पुलिस अधीक्षक (SP) सिद्धार्थ शंकर मीणा ने बताया कि बीते 10 नवंबर को कोतवाली सदर इलाके के हुसैननगर गांव में एक दलित युवती का शव उसके घर में मिला था. इस मामले में पहले सुजीत और कुंवारा नामक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
इस मामले की जांच की गई तो इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को गलत पाया गया. इसके बाद थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस ने युवती के वॉट्सऐप चैट और सीडीआर को खंगाला और फिर युवती के प्रेमी रामबरन उर्फ राज गौतम पुत्र जुग्गी लाल को गिरफ्तार किया.
पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रेमी ने बताया कि वह युवती से बात करके ही उसके घर मिलने गया था और उसने शक्तिवर्धक दवा का ओवरडोज लेकर प्रेमिका से शारीरिक संबंध बनाये थे. इससे लड़की बेहोश हो गई थी और उसे तेजी से रक्तस्राव होने लगा था. इससे डरकर वह उसे उसी हालत में छोड़कर भाग गया था. बता दें कि अधिक ब्लीडिंग के कारण युवती की मौत हुई है.
एसपी के मुताबिक, आरोपी रामबरन माखी थाना इलाके के रावतपुर का रहने वाला है. वह डीएसएन कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट (MA) कर रहा है और राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में रह रहा था. मुखबिर की सूचना पर आरोपी को थाना दही इलाके में लखनऊ बाईपास के पास से पकड़ा गया. पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 906/22, 302 और 376 के तहत आरोपी बनाया है.
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