भारत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन रिसाव की घटना पर लिया संज्ञान, 24 मरीजों की हुई थी मौत
Deepa Sahu
22 April 2021 2:33 PM GMT
x
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव की घटना के बारे में संज्ञान लिया है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव की घटना के बारे में संज्ञान लिया है और महाराष्ट्र सरकार से 4 मई तक रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि इस घटना में 24 कोरोना मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी।
लापरवाही से मौत का मामला दर्ज
वहीं नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने कहा कि पुलिस ने शहर के भद्रकाली थाने के एक वरिष्ठ निरीक्षक की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ बृहस्पतिवार को तड़के एक प्राथमिकी दर्ज की है।
Bombay High Court has taken suo moto cognisance on yesterday's Nashik oxygen tanker leak incident, asks the Maharashtra government to file a reply on it pic.twitter.com/887EDZV6qU
— ANI (@ANI) April 22, 2021
एक अन्य पुलिस अधिकारी ने अस्पताल के अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर कहा कि 13 किलोलीटर भंडारण क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंक का संचालन 31 मार्च को शुरू हुआ था घटनास्थल पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि रिसाव के बाद मौके पर सफेद धुआं छा गया था।
वड़ोदरा की कंपनी का है टैंक
पुलिस को यह भी पता चला है कि यह ऑक्सीजन टैंक (वडोदरा स्थित) आइनोक्सवा कंपनी का था और उसने इसे 10 साल के लिए ताइयो निप्पॉन सैन्सो कॉरपोरेशन (विभिन्न उद्योगों को ऑक्सीजन व नाइट्रोजन जैसी औद्योगिक गैसों की आपूर्ति करने वाली एक जापानी कंपनी) से किराए पर लिया था।
टैंकर से ऑक्सीजन भरते वक्त रिसाव हुआ था
उन्होंने कहा कि मरीजों को अस्पताल परिसर में लगाए गए सफेद रंग के टैंक से पाइपलाइन के जरिये 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही थी। अधिकारियों के मुताबिक रिसाव तब हुआ जब एक टैंकर के जरिये टैंक में ऑक्सीजन भरी जा रही थी।रिसाव करीब 12 बजकर 20 मिनट पर शुरू हुआ। अधिकारी ने कहा कि इस रिसाव को दोपहर बाद पौने दो बजे से दो बजे के बीच किसी तरह रोका जा सका।
Next Story