हाईकोर्ट बोला- बिना इजाजत औरत के जिस्म को छूना इज्जत पर हाथ डालना है, जानें पूरा मामला

मुंबई. अगर कोई शख्स किसी महिला के शरीर को उसकी इजाजत से बिना छूता है तो वह उस महिला की मर्यादा और प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाता है. इस तरह से वो महिला की लज्जा या शील भंग करने का अपराध (Crime) करता है. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की औरंगाबाद बेंच ने ये बात एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने के मामले में आरोपी ठहराए गए 36 साल के एक शख्स की याचिका खारिज करते हुए कही. न्यायाधीश मुकुंद. जी. सेविलकर की एकलपीठ ने परमेश्वर ढगे द्वारा जालना सेशन कोर्ट (Jalna District Court) के 21 अगस्त के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुनाया और याचिका खारिज कर दी. सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया और आरोपी को आईपीसी की धारा 451 और 351-A के तहत दोषी माना.
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