बॉम्बे हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी, सिर्फ शिक्षित होने के कारण महिला को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान/पीटीआई
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला को सिर्फ इसलिए कि वह शिक्षित है अपना खर्च स्वयं उठाने को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने अपनी अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
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