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Bombay High Court; बंबई उच्च न्यायालय ने बीएमसी की निष्क्रियता पर जताई नाराजगी
Deepa Sahu
24 Jun 2024 2:51 PM GMT
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new delhi :स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एमएसSonakऔर कमल खता की पीठ ने बीएमसी की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री या अन्य वीवीआईपी के दौरे के समय फुटपाथों को तुरंत खाली करा दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आम जनता के लिए भी यही कुशलता क्यों नहीं बरती जा सकती। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई के फुटपाथों और सार्वजनिक सड़कों पर अनधिकृत हॉकरों के मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अतिक्रमण की अनुमति देने से अराजकता फैलती है और पैदल यात्रियों की सुरक्षा से समझौता होता है।
स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएस सोनक और कमल खता की पीठ ने बीएमसी की निष्क्रियता पर अपनी नाराजगी जाहिर की। पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री या अन्य वीवीआईपी के दौरे के समय फुटपाथों को तुरंत साफ कर दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आम जनता के लिए भी यही कुशलता क्यों नहीं बरती जा सकती। फुटपाथ और चलने के लिए सुरक्षित जगह एक मौलिक अधिकार है। हम अपने बच्चों को फुटपाथ पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर चलने के लिए कोई फुटपाथ नहीं बचा है, तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? अदालत ने पूछा। "नागरिक करदाता हैं; उन्हें साफ फुटपाथ और चलने के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत है।" अदालत ने कहा। अदालत की टिप्पणी मुंबई के निवासियों के बीच बढ़ती चिंता को रेखांकित करती है, जो फुटपाथों पर फेरीवालों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे के कारण रोजाना असुविधाओं का सामना करते हैं।
हाल ही में, एक अन्य असंबंधित मामले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े तीन व्यक्तियों की जमानत खारिज कर दी, जिसमें "भारत को 2047 तक इस्लामिक राज्य में बदलने की साजिश" का हवाला दिया गया। अदालत ने प्रथम दृष्टया सबूत पाया कि आरोपी, जिनकी पहचान रजी अहमद खान, उनैस उमर खैय्याम पटेल और कय्यूम अब्दुल शेख के रूप में हुई है, का उद्देश्य आपराधिक बल के माध्यम से सरकार को डराना था। PFI को भारत सरकार ने 2022 से प्रतिबंधित कर दिया है। अदालत के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपियों ने सोशल मीडिया पर 'विज़न - 2047' नामक एक दस्तावेज़ साझा किया, जिसमें विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इस्लामिक राज्य स्थापित करने की योजना की रूपरेखा दी गई थी। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जो दिखाते हैं कि आरोपी भारत की अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे और दूसरों को अपने मकसद में शामिल होने के लिए उकसाया।
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