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समीर वानखेड़े की अर्जी पर बॉम्बे HC का आदेश- गिरफ्तारी से पहले 3 दिन का नोटिस देना होगा

jantaserishta.com
28 Oct 2021 9:55 AM GMT
समीर वानखेड़े की अर्जी पर बॉम्बे HC का आदेश- गिरफ्तारी से पहले 3 दिन का नोटिस देना होगा
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नई दिल्ली: एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से तीन दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. वैसे यह पहली बार नहीं है जब समीर का सामना किसी बॉलीवुड सुपरस्टार से हो रहा है. एनसीबी का हिस्सा बनने से पहले भी वह कई बार समीर का पाला बॉलीवुड के सेलेब्स से पड़ा है.
भारत के नारकोटिक्स ऑपरेशन संभालने से पहले समीर वानखेड़े 2008 के बैच के एक IRS अफसर थे. वह कस्टम और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया करते थे. 2011 में वह मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट के हेड थे. उस समय उनका सामना कई बॉलीवुड सेलेब्स से होता था. आर्यन खान के ड्रग्स केस में फंसने से पहले समीर वानखेड़े का सामना शाहरुख खान से हो चुका है.
इतना ही नहीं, समीर ने शाहरुख खान पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. ये बात जुलाई 2011 की है, जब समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका था और उनसे घंटों पूछताछ की थी. इसके बाद ज्यादा लगेज लाने के लिए शाहरुख खान पर जुर्माना लगाया था. उस समय शाहरुख, लंदन और हॉलैंड में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के बाद मुंबई वापस आए थे. तब समीर वानखेड़े एयरपोर्ट के कस्टम स्टेशन अस्सिटेंट कमिश्नर थे.
आर्यन खान के केस के बारे में बात करें तो वह जेल और जमानत के बीच फंसे हैं. आर्यन खान की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है. इससे पहले 26 और 27 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई हुई. सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आर्यन खान को आज रिहाई मिल पाती है या नहीं. आर्यन को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने कस्टडी में लिया था. उनपर ड्रग्स की इंटरनेशनल तस्करी का आरोप एनसीबी ने लगाया है.
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