
नई दिल्ली: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को नगर निगम अधिनियम की धारा 351(1ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीएमसी ने दोनों को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यदि वे पर्याप्त कारण का वर्णन करने में विफल रहते हैं, तो बीएमसी उनकी अनुमति के बिना उल्लिखित निर्माण के खिलाफ पहल करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 475 ए के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा।
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