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नेत्रहीन महिला के साथ मारपीट, यात्री रह गए सन्न, एक्शन में आई पुलिस
jantaserishta.com
21 May 2025 8:06 AM IST

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सांकेतिक तस्वीर
आरोपी गिरफ्तार.
मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई लोकल ट्रेन में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां कांजुरमार्ग से टिटवाला के बीच एक नेत्रहीन महिला से एक 40 वर्षीय युवक ने विवाद कर लिया. इसके बाद युवक ने महिला पर हमला भी कर दिया. फिलहाल मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कंजुरमार्ग से टिटवाला जा रही एक नेत्रहीन महिला पर हमला करने के आरोप में जीआरपी ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. महिला दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में यात्रा कर रही थी. इस हमले का एक वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो रहा है.
एक अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति के खिलाफ दर्ज शिकायत के आधार पर कल्याण पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद में मामले को 'जीरो एफआईआर' के रूप में कुर्ला रेलवे पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया. घटना सोमवार को रात करीब साढ़े नौ बजे कंजुरमार्ग और कलवा रेलवे स्टेशनों के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से टिटवाला लोकल में हुई.
33 वर्षीय एक नेत्रहीन महिला दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में घुसी और उसने पाया कि सीटें भरी हुई थीं. साथ ही आरक्षित सीट को मुंब्रा निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद इस्माइल ने कब्जा कर लिया था. आरोपी अपनी गर्भवती पत्नी और 10 वर्षीय बेटी के साथ यात्रा कर रहा था. इस दौरान उसी कोच में यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों ने इस्माइल से अनुरोध किया कि वह नेत्रहीन महिला को सीट दे दे, क्योंकि वह इसके लिए पात्र थी.
हालांकि, इसी बीच दोनों के बीच विवाद हो गया. बहस के दौरान महिला ने इस्माइल को गाली दी, जिसके बाद उसने महिला की पिटाई शुरू कर दी. कुछ यात्रियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पीटता रहा. महिला पर हमले के बाद इस्माइल मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर उतर गया. जिसके बाद महिला कल्याण रेलवे स्टेशन पर उतरी और उसके खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई.
महिला की शिकायत के आधार पर मोहम्मद इस्माइल के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने के आरोप में बीएनएस की संबंधित धाराओं और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 92(ए)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. कल्याण जीआरपी ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. कल्याण जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक पंधारी कांडे ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, जिसने इस तरह के घृणित कृत्य को सहन किया.
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