मुंबई। मुंबई में अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने पुणे के पिंपरी चिंचवड़ की रहने वाली एक लड़की और उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है. वर्सोवा पुलिस ने लड़की के साथ-साथ चंद्रकांत गायकवाड़, संजीव सोनवणे और प्रतीक गायकवाड़ नाम के लोगों के खिलाफ IPC की धारा 389, 385, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया है. लड़की सहित परिवार पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका से शादी करने आए मिलिंद बोरकर नाम के लड़के द्वारा मंगनी तोड़ने के बाद 6 महीने के लिए शादी कर तलाक देने या 25 लाख रुपये की मांग की और 25 लाख रुपये नहीं देने पर धमकाने तथा झूठे केस में फंसाने की कोशिश की.
मिलिंद बोरकर साल 2007 से अमेरिका में एक नामी कंपनी में काम करते हैं. करियर में पहचान बनाने के बाद मिलिंद ने भारत में आकर भारतीय लड़की से शादी करने का मन बनाया. मनपसंद लड़की की तलाश फरवरी 2019 में पूरी हुई, जब मिलिंद को एक मॅट्रिमोनी साइट पर पुणे में पिंपरी के मोरवाडी इलाके की रहनेवाली एक लड़की पसंद आई. मॅट्रिमोनी साइट पर बातचीत से दोनों करीब आ गए. 16 अप्रैल 2019 को मिलिंद भारत आया और ऑनलाइन मुलाकात के बाद पहली बार लड़की से मिला. परिवार की सहमति से दोनो की शादी की बात तय हुई. एक कार्यक्रम में मिलिंद और आरोपी लड़की की सगाई 2 जून 2019 को हुई. सगाई के बाद मिलिंद मुम्बई से लेकर अमेरिका के घर में शादी की तैयारियों में जुट गया.
मिलिंद बोरकर के शिकायत के मुताबिक, शादी की तैयारियों के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद मिलिंद के होश उड़ गए. मिलिंद को अपनी मंगेतर की दूसरे युवकों के साथ आपत्तिजनक निजी तस्वीरें और वीडियो उसके मोबाइल फोन में मिले. यह देखकर मिलिंद को धक्का लगा और उसने लड़की को ऐसे अवैध संबंधों से दूर रहने की सलाह देते हुए सगाई तोड़ दी. आरोप के मुताबिक सगाई तोड़ने के बाद लड़की के परिवार वालों ने मिलिंद को उससे 6 महीने के लिए शादी करने और उसके बाद तलाक देने की शर्त या 25 लाख रुपये की मांग की. मिलिंद को धमकाया और ऐसा नहीं करने पर झूठे मामलों में फंसाने और करियर बर्बाद करनी की धमकी दी.
इसके बाद लड़की ने शादी नहीं करने और 25 लाख रुपये नहीं मिलने पर मिलिंद के खिलाफ पुणे के पिम्परी में मामला दर्ज कराते हुए उसे बदनाम करने का आरोप लगाया. यह मामला यहीं नहीं रुका. लड़की ने अमेरिका में मिलिंद के कार्यालय के साथ-साथ भारतीय और अमेरिकी इमिग्रेशन को 2019 में झूठी सूचना भेजी कि मिलिंद के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जबकि कोई FIR उस समय दर्ज नहीं थी. मिलिंद किसी और लड़की से शादी नहीं करें इसके लिए आरोपी लड़की ने दोनों की शादी की बात को प्रचारित किया.
मिलिंद ने भी मुम्बई के अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सुपीरियर कोर्ट में याचिका दायर की और फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट, कॉल रेकॉर्डिंग जमा कराए. इस याचिका के मुताबिक, सगाई संबंध के दौरान 21 जुलाई 2019 के दिन मिलिंद को अपनी मंगेतर के दूसरे युवक के साथ अनैतिक संबंध की जानकारी मिली. अंधेरी कोर्ट से लेकर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सुपीरियर कोर्ट में याचिका में मिलिंद ने आरोप लगाया है लड़की ने शादी होने की झूठी कहानी रची और करियर बर्बाद करने की कोशिश की.
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंधेरी कोर्ट के निर्देश पर वर्सोवा पुलिस ने लड़की और उसके परिवार के खिलाफ IPC की धारा 389, 385, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया है. वही पुणे में पिम्परी पुलिस स्टेशन द्वारा मिलिंद बोरकर के खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज करने के मामले में पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. मुम्बई पुलिस की वर्सोवा पुलिस के बाद अब पुणे की पिम्परी पुलिस भी लड़की और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है. इस मामले में हमें अब तक लड़की सहित अन्य आरोपियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है.