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बीजेपी सांसद ने 2012 में रोकी थी ट्रेन, अब कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला बढ़ी टेंशन

jantaserishta.com
1 March 2024 12:09 PM GMT
बीजेपी सांसद ने 2012 में रोकी थी ट्रेन, अब कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला बढ़ी टेंशन
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बीजेपी सांसद ने 2012 में रोकी थी ट्रेन, अब कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला बढ़ी टेंशन

सांसद का कहना है कि वो अपर कोर्ट में अपील करेंगे.
मेरठ: मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को एमपी एमएलए कोर्ट ने रेल रोकने के मामले में ₹2000 का जुर्माना लगाया है. इसके खिलाफ सांसद का कहना है कि वो अपर कोर्ट में अपील करेंगे. उन्हें कानून पर पुरा भरोसा है.
दरअसल, मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने 2012 में मेरठ के सिटी स्टेशन पर रेल को रोका था. इस मामले में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उसकी सुनवाई मेरठ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी. इस मामले में संसद की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मुकदमे में उन्हें राजनीतिक रूप से फंसाया गया था.
वहीं, बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर राजेंद्र अग्रवाल पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
इस मामले में सांसद राजेंद्र अग्रवाल की ओर से कहा गया है कि वो मामले में अपर कोर्ट में अपील करेंगे और उन्हें कानून पर भरोसा है. उनकी तरफ से कहा गया है कि वह लोगों की परेशानी के लिए वहां गए थे. उन्होंने कोई रेल नहीं रोकी थी. वहीं, सांसद राजेंद्र अग्रवाल के वकील मनमोहन विग ने बताया की कोर्ट में ऑर्डर की कॉपी देने के लिए बैठाया था और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसकी अपील हमारी तरफ से की जाएगी.
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