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भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप में 25 साल की कैद
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को एक किशोरी से रेप के आरोप में सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम पीड़िता को मिलेगी। सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने …
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को एक किशोरी से रेप के आरोप में सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम पीड़िता को मिलेगी। सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक किशोरी से रेप के मामले में यह फैसला सुनाया है. म्योरपुर थाने में नवंबर 2014 में केस दर्ज हुआ था और आठ साल की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है.
एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. विधायक को एक किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। आठ साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. एमपी-एमएलए कोर्ट के जज एहसानुल्लाह खान ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और विधायक समर्थकों को बड़ा झटका लगा है. आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जाना तय माना जा रहा है. विधायक के वकील ने कहा है कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.
आपको बता दें कि 12 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक किशोरी से रेप के मामले में बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था. मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के जज एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नौ साल बाद उन्हें न्याय मिला है.
एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिए जाने पर पीड़िता के भाई ने खुशी जताई है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान आए पीड़िता के भाई से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं. नौ साल के संघर्ष के बाद आज उन्हें न्याय मिला है. आपको बता दें कि पीड़िता के भाई की शिकायत पर नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था.