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बीजेपी विधायक और नेताओं पर स्कूल में शांति भंग करने के आरोप, FIR दर्ज

Nilmani Pal
15 Feb 2024 2:23 AM GMT
बीजेपी विधायक और नेताओं पर स्कूल में शांति भंग करने के आरोप, FIR दर्ज
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जानिए पूरा मामला

कर्नाटक। दो भाजपा विधायकों वेदव्यास कामथ और वाई भरत शेट्टी सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इन सभी पर लोगों को उकसाने और मंगलुरु में एक स्कूल के छात्रों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने के आरोप लगे हैं. बीजेपी नेता सेंट गेरोसा इंग्लिश मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल की कक्षा में एक शिक्षक द्वारा हिंदू धर्म और भगवान श्री राम के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे.

स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को जांच लंबित रहने तक निलंबित रखने का फैसला किया है. सेंट गेरोसा इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल के मैनेजमेंट ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि भाजपा विधायक वेदव्यास कामथ ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. आरोप है कि उन्होंने छात्रों को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया. एफआईआर में कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर लोगों को उकसाया और स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया. मामले में दो नगरसेवकों, संदीप गरोड़ी और भरत कुमार और बजरंग दल नेता शरण पंपवेल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

स्कूल की प्रधानाध्यापिका अनिता ने कहा कि यह स्कूल 60 वर्षों से संचालित हो रहा है. अतीत में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. स्कूल संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी धर्मों और प्रथाओं के साथ समान व्यवहार करता है. उन्होंने कहा, इस घटना ने माता-पिता और स्कूल के बीच एक अस्थायी गलतफहमी पैदा कर दी है, उम्मीद है कि सभी के सहयोग से विश्वास फिर से बनाया जाएगा. स्कूल प्रबंधन ने अपनी शिकायत में सभी बीजेपी नेताओं पर विरोध प्रदर्शन के दौरान ईसाई धर्म के खिलाफ नारेबाजी करके ईसाई और हिंदू समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काने का भी आरोप लगाया है.

पुलिस ने कहा कि दक्षिण कन्नड़, जिस जिले में मंगलुरु स्थित है, में सांप्रदायिक मुद्दों की संवेदनशीलता को देखते हुए, इस तरह की कार्रवाइयों से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. पुलिस ने बताया कि सांप्रदायिक संवेदनशिलता को देखते हुए, सेंट गेरोसा इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई है. मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143, 153ए, 295ए, 505(2), 506 और 149 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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