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बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

jantaserishta.com
24 Dec 2021 1:49 PM GMT
बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज शुक्रवार को एक बड़ा झटका लगा है. मोहाली की कोर्ट ने मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत मामले का सामना कर रहे शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. बता दें कि पंजाब राज्य पुलिस शिअद नेता की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश कर रही है.

पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है ताकि वह देश छोड़कर नहीं जा पाएं. शिअद ने मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को 'राजनीतिक प्रतिशोध' के तहत की गई कार्रवाई बताया है.
बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया मजीठिया के वकील डी एस सोबती ने कल गुरुवार को उनकी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. नशीले पदार्थ के गिरोह की जांच के लिए 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को 46 वर्षीय मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. मादक पदार्थ रोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में पंजाब और हरियाणा हरियाणा में रिपोर्ट दाखिल की थी.
बिक्रम सिंह मजीठिया शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं. मजीठिया ने इससे पहले अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था.
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