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बिहार: स्वरोजगार के लिए एक ही पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे कैंडिडेट्स, जानें इसकी योजना

Deepa Sahu
26 April 2021 9:13 AM GMT
बिहार: स्वरोजगार के लिए एक ही पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे कैंडिडेट्स, जानें इसकी योजना
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बिहार में उद्यमी बनने के लिए किसी भी श्रेणी के लोगों को एक ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: बिहार में उद्यमी बनने के लिए किसी भी श्रेणी के लोगों को एक ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए नया पोर्टल तैयार कर लिया है। जल्द उस पर आवेदन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक ही पोर्टल पर किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए अलग-अलग विकल्प मिलेंगे।

राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को उद्योग लगाने को प्रेरित कर रही है। इसके लिए उन्हें 10 लाख तक की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। वर्ष 2018 में सरकार ने सबसे पहले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना शुरू की थी। वर्ष 2020 में इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी शामिल कर दिया गया। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक सरकार देती है, जिसमें पांच लाख अनुदान है। बाकी पांच लाख बिना ब्याज के 84 किस्तों में लौटाना होता है।
हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं और सामान्य व पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इस योजना का हिस्सा बना दिया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। उद्योग विभाग ने इसके लिए एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है, जिसमें चारों एससी-एसटी, ईबीसी, महिला और युवा उद्यमी योजनाओं के लिए आवेदन हो सकेंगे। पोर्टल पर अभ्यर्थी को चारों विकल्प मिलेंगे, वो जिस कैटेगरी में आता हो, उसमें आवेदन कर सकता है।
प्रशिक्षण के बाद मिलेगी पहली किस्त
स्वीकृत आवेदनों की समिति 15 दिन में जांच करेगी। फिर उसे संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को भौतिक सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। जांच कार्य पूरा होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को तय संस्थानों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। फिर उनके प्रोजेक्ट की डीपीआर के हिसाब से समिति उन्हें पहली किस्त की राशि स्वीकृत कर देगी।


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