भारत

बिहार कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला: प्रदेश के 46 हजार स्कूलों में हेडमास्टर की बहाली को मंजूरी

Deepa Sahu
7 Sep 2021 5:04 PM GMT
बिहार कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला: प्रदेश के 46 हजार स्कूलों में हेडमास्टर की बहाली को मंजूरी
x
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में प्रदेश के 46 हजार स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली को मंजूरी दी गई है. जल्द ही इससे जुड़ा नॉटिफिकेशन जारी हो सकता है. इसके साथ 17 अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगी.

बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45 हजार 852 हेडमास्टरों की BPSC से सीधी नियुक्ति होगी. इनमें 40 हजार 518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों के जबकि 5 हजार 334 प्रधानाध्यापक के पद उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भरे जाएंगे.
इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
शेखपुरा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ अंजनी कुमारी को 2011 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है.
बेउर जेल और मंडल कारागार हाजीपुर में पायलट परियोजना के तहत मोबाइल फोन जैमर लगाने को कैबिनेट ने अनुमति दी है. इसे लगाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के 19 करोड़ 52 लाख 566 रुपए की योजना के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृति दी गई है.
बिहार औद्योगिक सुरक्षा बटालियन के नए सृजित पदों का नए सिरे से नामकरण किया जाएगा.
बिहार छोआ अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत राज्य में उत्पादन होने वाले छोआ के दाम का निर्धारण करने को स्वीकृति दी गई है.
बिहार में ऑनलाइन सेवाएं अंतर्गत की ई-मापी के कार्यान्वयन के लिए सभी 534 अंचल, 101 अनुमंडल और सभी 38 जिलों के लिए 711 ईपीएस मशीन खऱीद करने के लिए 42 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है.
पंचायती राज्य संस्था और नगर निकाय संस्था के तहत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 405,18 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है.
पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5334 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
राज्य सरकार ने बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियों को बैंकों से 850 करोड़ रुपए का लोन लेने की अनुमति को स्वीकृति दी है. इसके तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 400 करोड़ का लोन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 450 करोड़ का लोन ले सकती है.


Next Story