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हिजाब विवाद पर बड़ा अपडेट, HC की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा मामला

jantaserishta.com
9 Feb 2022 10:19 AM GMT
हिजाब विवाद पर बड़ा अपडेट, HC की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा मामला
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बेंगलुरु: हिजाब विवाद पर बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक HC के जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया है. जस्टिस दीक्षित ने कहा, इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच विचार करेगी.

कॉलेजों में हिजाब की मंजूरी ना देने के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं. कर्नाटक हाई कोर्ट में मंगलवार को भी इनपर सुनवाई हुई थी. कोर्ट की सिंगल बेंच ने बुधवार को इस मामले को बड़ी बेंच पर भेजने का फैसला किया है. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि मामला काफी गंभीर है और इसे बड़े बेंच को भेजे जाने की जरूरत है.
इससे पहले कर्नाटक सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में दायर सभी याचिकाएं गलत हैं. इन याचिकाओं में सरकार के GO पर सवाल उठाया है. जबकि सरकार ने सभी संस्थानों को स्वायत्तता दी है. राज्य इस पर फैसला नहीं लेता है. ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता.
कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी है. इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं.
इस फैसले को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी. विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं. उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया.
कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक लिबास हिजाब पर रोक के आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है. विवाद कर्नाटक और वहां के स्कूलों-कॉलेजों से होते हुए देश के बाकी हिस्सों में पहुंच गया है. इसपर अब विभिन्न पार्टियों के राजनेता भी आमने-सामने हैं. दिल्ली-मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.


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