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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: बिलकिस बानो रेप और हत्या के मामले में 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई से जुडे़ सभी दस्तावेज कोर्ट में दो हफ्ते में पेश करने के लिए कहा.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी. शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. रिहा हुए बिलकिस के दोषियों को याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष न बनाने के चलते सुनवाई टल गई.
बिलकिस मामले में दोषियों के वकील ऋषि मल्होत्रा ने मामले की सुनवाई टालने की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने पूछा कि आपने सुनवाई टालने की बात पहले कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी?
उसके बाद कोर्ट ने ऋषि मल्होत्रा से कहा कि क्या वो सभी रिस्पोंडेंट्स की ओर से नोटिस दे सकते हैं? ऋषि ने कहा कि मुझे इस बारे में निर्देश लेने होंगे. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यहां हर किसी को इस केस के बारे में सब पता है लेकिन ये ही नहीं जानते. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 11 दोषियों को रिहा करने के आदेश व सभी दस्तावेज दो हफ्ते में पेश करने को कहा.
TagsBilkis Bano Case
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