भारत

ज्ञानवापी केस को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

jantaserishta.com
18 Aug 2022 11:40 AM GMT
ज्ञानवापी केस को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट
x

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान

वाराणसी: वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद और श्रंगार गौरी मामले की सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में गुरुवार को हुई। इस दौरान एक बार फिर मुस्लिम पक्ष प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया की ओर से अगली डेट मांगी गई। अदालत ने लगातार तीसरी बार डेट मांगने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया और अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने चेतावनी भी दी कि नियत तिथि पर सुनवाई शुरू होगी। अब कोई डेट नहीं बढ़ाई जा सकती है।

गौरतलब है कि पिछले साल सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत में शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन व ज्ञानवापी को हिन्दुओं को सौंपने सम्बंधी मांग को लेकर वादी राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने याचिका दायर की थी। प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने प्रार्थनापत्र देकर वाद की मेरिट पर सवाल उठाया था।
अदालत ने प्रतिवादी की अर्जी को दरकिनार करते हुए ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराकर रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुस्लिम पक्ष की विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है।
26 मई से शुरू सुनवाई में चार तिथि पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 (मेरिट) के तहत केस को खारिज करके लिए बहस की गई। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन व अन्य ने बहस की।
इसी बीच प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया की ओर से नियुक्त अधिवक्ता अभयनाथ यादव का निधन हो गया। अभयनाथ यादव की जगह दूसरे अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने दो बार तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस पर अदालत ने समय दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक बार फिर समय मांगने पर अदालत ने जुर्माना लगाया है।
प्रतिवादी पक्ष ने अपने अधिवक्ता अभयनाथ यादव के निधन पर उनकी जगह योगेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबु व शमीम अहमद को अधिवक्ता नियुक्त किया है। दोनों की तरफ से इस बाबत वकालतनामा भी दाखिल कर दिया गया है। मधु बाबू वर्ष 2008 में बनारस बार के अध्यक्ष रहे हैं।

Next Story