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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
रामपुर: हेट स्पीच मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. उनकी तरफ से जो स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सबसे पहले रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम को दोषी माना था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई. इसके साथ-साथ उनकी विधानसभा वाली सदस्यता भी रद्द कर दी गई.
अब सपा की तरफ से सेशन्स कोर्ट में रामपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. उम्मीद थी कि आजम को वहां से राहत मिल जाएगी. लेकिन अभी के लिए इस कोर्ट ने भी सपा नेता को बड़ा सियासी झटका दिया है. उनकी राहत वाली अर्जी खारिज कर कर दी गई है, यानी कि उनकी सजा बरकरार रहने वाली है.
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