राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज का बड़ा बयान!

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme court) के चार पूर्व न्यायाधीशों ने राजद्रोह कानून (Sedition Law) और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द करने की हिमायत करते हुए कहा कि असहमति और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए आमतौर पर इन कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है. यूएपीए के तहत आरोपी 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत का जिक्र करते हुए चार पूर्व न्यायाधीशों में एक आफताब आलम ने कहा, 'यूएपीए ने हमें दोनों मोर्चों पर नाकाम कर दिया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक स्वतंत्रता है.'
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