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गवाह को बड़ी राहत, शीना बोरा हत्याकांड को लेकर सामने आई ये खबर
jantaserishta.com
20 Aug 2022 9:48 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी श्यामवर राय को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है. जमानत समानता के आधार पर दी गई है क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना जैसे सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है. श्यामवर राय सरकारी गवाह बन गया है. राय इंद्राणी का ड्राइवर था जो कथित तौर पर हत्या में शामिल था.
इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को साढ़े छह साल बाद जमानत दे दी थी. इंद्राणी 2015 के अगस्त महीने में गिरफ्तारी के बाद से मुंबई के भायखला जेल में कैद थी. उसकी जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि अपनी ही बेटी की योजना बना कर हत्या करने का जघन्य अपराध इंद्राणी ने किया है, जो नरमी दिखाने के काबिल नहीं है.
जानिए शीना बोरा हत्याकांड में 2012 से अब तक क्या हुआ
- 24 अप्रैल, 2012 : शीना बोरा की कंपनी को उनका इस्तीफा मिला, जिसके बारे में सीबीआई ने बाद में दावा किया था कि उनके भाई मिखाइल ने उनकी मृत्यु के बाद यह त्याग पत्र भेजा था.
- 23 मई, 2012 : पुलिस को महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक क्षत-विक्षत शव मिला. बाद में सीबीआई ने दावा किया कि यह शीना का शव है.
- 21 अगस्त, 2015 : इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व चालक श्यामवर राय को पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया. उसने पुलिस को तीन साल पहले शीना की हत्या और अपराध में इंद्राणी की कथित संलिप्तता के बारे में बताया.
- 25 अगस्त, 2015 : इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया.
- 26 अगस्त, 2015 : इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया.
- 1 सितंबर, 2015 : इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व साथी कोलकाता निवासी सिद्धार्थ दास ने शीना बोरा के जैविक पिता होने का दावा किया.
- 18 सितंबर, 2015 : मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया. एजेंसी ने इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय पर FIR दर्ज की.
- 19 नवंबर, 2015 : इंद्राणी के तत्कालीन पति पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया.
- जनवरी 2016 : सीबीआई ने इंद्राणी और श्यामवर राय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. बाद में पीटर मुखर्जी का नाम शामिल किया गया.
- जनवरी-फरवरी 2017 : मामले में सुनवाई शुरू. सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी, पीटर और संजीव खन्ना पर शीना बोरा की हत्या के अलावा साजिश, अपहरण, सबूत नष्ट करने और झूठी जानकारी देने को लेकर आरोपित किया.
- 4 अक्टूबर, 2019 : इंद्राणी और पीटर ने कैद में रहते हुए अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया. मुंबई के परिवार न्यायालय ने उनका तलाक मंजूर किया.
- 6 फरवरी, 2020 : पीटर मुखर्जी को मुंबई HC ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि मामले में उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है.
- 6 फरवरी, 2020 : मुंबई HC ने इंद्राणी की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि श्यामवर राय ने उन्हें मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया और बीमारियों के उनके दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है.
- 20 मार्च, 2020 : सीबीआई द्वारा जमानत आदेश को चुनौती नहीं देने के फैसला के बाद पीटर मुखर्जी आर्थर रोड जेल से रिहा.
- 18 मई, 2022 : SC ने इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी के लगभग सात साल बाद जमानत दी.
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