भारत
आरोपी को बड़ी राहत, बलात्कार और धमकी मामले में बरी, जानें पूरा मामला
jantaserishta.com
17 Feb 2025 11:59 AM IST

x
शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं मिले.
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला के साथ बलात्कार और धमकी देने के आरोपी 36 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि महिला अपने बयानों को जस्टिफाई करने असफल रही है. ऐसे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम शेटे ने उत्तर प्रदेश के मूल निवासी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपों से बरी कर दिया. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.
अधिकारी ने बताया कि 7 फरवरी के आदेश की एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है. उसने मई 2017 में मीरा रोड स्थित उसके घर पर उसके साथ बलात्कार किया और आपत्तिजनक सामग्री जारी करने की धमकी भी दी.
आरोपी ने कथित तौर पर 6 जून से 26 जून, 2017 के बीच कई मौकों पर महिला के साथ बलात्कार किया. जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. हालांकि, पीड़िता अपने बयान का समर्थन करने में विफल रही. साथ ही उसके शरीर पर भी किसी चोट के निशान नहीं मिले. जांच में यह पाया गया कि चोटों का न होना आरोपी के साथ सहमति से संभोग करने का संकेत देता है.
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





