, टैक्सपेयर्स को भी मोदी सरकार ने दी बड़ी राहतमोदी सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी अब आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा। यह ऐलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार शाम को किया। अभी तक यह डेडलाइन 30 जून 2021 थी। इसके अलावा सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ायी। वहीं अब कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
बता दें कि सरकार द्वारा तय डेडलाइन तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन के जरिये व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।
आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार निश्चित की गई डेडलाइन तक पैन और आधार की लिंक न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने की रकम तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। वैसे अगर व्यक्ति का PAN निष्क्रिय हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल अगर आपका PAN निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
इस साल मई महीने तक करीब 38 करोड़ पैन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके थे। वहीं, सवा 16 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ पाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश में मौजूदा समय में कुल 55.82 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 54.60 करोड़ पैन कार्ड व्यक्तिगत लोगों के लिए जारी किए गए हैं। वहीं, बाकी के कारोबारी वजहों से जारी हुए हैं। इनमें से 24 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक, 38.34 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। वहीं, 16.25 करोड़ के करीब पैन कार्ड का जोड़ा जाना बाकी है।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को एक और बड़ा ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए ठाकुर ने टैक्स में छूट देने की बात कही है। ठाकुर ने कहा कि उन छूट उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोरोना के इलाज में पैसे खर्च किए हैं। कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। यही नहीं सरकार Tax से जुड़े कागजात के कंप्लायंस की तारीख भी बढ़ा दी है। वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई। यहां तक कि उन्हें बीमारी के खर्च से भी जूझना पड़ा है। इसलिए सरकार उन्हें Tax रियायत देना चाहती है। ठाकुर ने बताया कि अगर कोई कंपनी Covid से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को Ex-Gratia Payment करती है तो उस रकम पर FY 2019-20 और 2021-22 के लिए Tax exempted रहेगा। यह छूट किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई Ex-gratia payment पर ही मिलेगी। रकम की सीमा 10 लाख रुपए होगी। ठाकुर ने बताया कि मकान खरीदने पर भी टैक्स छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है। इस मामले में 3 महीने का Tax deduction विस्तार दिया गया है। यानि अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद कर सकते हैं। उन्हें छूट मिलेगी।