मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत, 5 FIR में आगे कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगी

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को अंतरिम राहत दी है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को बुधवार तक उनके खिलाफ दर्ज 5 मामलों में कोई कार्रवाई न करने को कहा है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई बुधवार तक की जाएगी तब तक यूपी पुलिस और अदालतों की ओर से कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की उस अर्जी की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज 6 एफआईआर को रद्द कराने की मांग की थी। इन मामलों में जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट करने के आरोप लगाए गए हैं।
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