इमरान खान को बड़ी राहत, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी गैरकानूनी, दिया ये आदेश

इस्लामाबाद (आईएएनएस)| पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। जियो न्यूज ने बताया कि अपदस्थ प्रधानमंत्री को तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी अध्यक्ष खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की याचिका पर सुनवाई शुरू की।
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