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बड़ी राहत: इंदिरा विश्नोई को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सभी 17 आरोपी जेल से हुए बरी

Deepa Sahu
15 Sep 2021 5:47 PM GMT
बड़ी राहत: इंदिरा विश्नोई को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सभी 17 आरोपी जेल से हुए बरी
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राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद इंदिरा विश्नोई को हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

जोधपुर. राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी (Bhavri Devi Murder Case) अपहरण और हत्या मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद इंदिरा विश्नोई (Indira Vishnoi Bail) को हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इंद्रा विश्नोई की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले में सभी 17 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. इस मामले में 17 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद सबसे पहले इस मामले में रेशमा राम को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. रेशमा राम के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे. ऐसे में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी.

इस मामले में दो आरोपी परशराम विश्नोई तथा ओमप्रकाश विश्नोई को कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2012 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली. हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज आदेश को रिवर्ट ले लिया जिसके बाद इन्हें फिर जेल जाना पड़ा.मामले में आरोपी परसराम विश्नोई ने अपनी जमानत को लेकर अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब यह तथ्य सामने आया कि 10 सालों से आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं और मामला अभी तक सिर्फ चल रही है और पूरे गवाह भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी परसराम की जमानत अर्जी को 27 जुलाई 2021 को स्वीकार कर लिया था.
मुख्य आरोपी सहीराम सहित पांच को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट द्वारा परसराम विश्नोई को जमानत मिलने के बाद 10 अगस्त 2021 को मामले में मुख्य आरोपी सहीराम सहित पांच आरोपियों की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में स्वीकार कर लिया था. मामले में आरोपी रहे मलखान विश्नोई की ओर से जमानत अर्जी पेश किए जाने के बाद 17 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न्यायिक नजीर मानते हुए जमानत प्रदान की थी.
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