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पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जल्दी पढ़ें काम की खबर
jantaserishta.com
12 Aug 2025 4:51 PM IST

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काम की खबर.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों को राहत देते हुए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी.
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विनोद के. चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने की. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की अर्जी पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा.
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि इस अवधि में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और उनके मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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