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बड़ी खबर: वापस होगा ब्याज पर ब्याज का पैसा, आपके अकाउंट में मिलेगा लाभ

jantaserishta.com
24 Oct 2020 9:25 AM GMT
बड़ी खबर: वापस होगा ब्याज पर ब्याज का पैसा, आपके अकाउंट में मिलेगा लाभ
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फाइल फोटो 

#Loan Moratorium, #लोन मोरेटोरियम

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है. वित्त मंत्रालय के इस कदम का फायदा 2 करोड़ तक का कर्ज लेने वाले कर्जदारों को होगा.

इसके स्कीम के तहत एक मार्च से 31 अगस्त तक की लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान दो करोड़ रुपये तक के लोन पर ग्राहकों से ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा था.

वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार ऐसे कर्जदार जिन पर 29 फरवरी तक कुल लोन दो करोड़ रुपये से कम था, उन्हें ये छूट मिलेगी. यह स्कीम एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) और पर्सनल लोन के लिए है. मोरेटोरियम अवधि में ग्राहकों से ब्याज पर ब्याज के रूप में वसूली गई राशि बैंकों की ओर से उनके खाते में वापस की जाएगी.

बता दें कि कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर हुए असर के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज चुकाने को लेकर मोहलत दी थी.

इसके तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर छह महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान कर्ज के ब्याज पर वसूले गए ब्याज को बैंक अपने कर्जदारों को उनके खातों में वापस करेंगे.

केंद्र के इस छूट का फायदा एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन लेने वाले लोग ही उठा सकेंगे.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी और केंद्र को कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते. लोगों की परेशानियों को भी देखना होगा.

कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं.

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