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हाईकोर्ट से बड़ी खबर: ED का समन रद्द, मुख्यमंत्री की पत्नी और मंत्री को मिली बड़ी राहत
jantaserishta.com
7 March 2025 5:10 PM IST

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जानें पूरा मामला.
बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और राज्य सरकार में मंत्री भैरती सुरेश को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया है. इस फैसले को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. ED ने दोनों को कुछ वित्तीय मामलों में पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने ED द्वारा जारी समन पर अंतरिम रोक लगाई थी, लेकिन अब इस समन को रद्द कर दिया है. यह समन मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) भूमि आवंटन घोटाले से जुड़ा है.
हाईकोर्ट ने जनवरी के महीने में पूर्व MUDA आयुक्त डीबी नटेश को भेजे गए समन को भी रद्द कर दिया था. जस्टिस हेमंत चंदनगौडर की बेंच ने ED की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए कहा था कि 28 और 29 अक्टूबर को नटेश के बयान दर्ज करना नियमों के खिलाफ था. नटेश ने PMLA के तहत की गई तलाशी और समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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